यूपी स्पेशलराज्य

योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल पुराने ट्रैफिक चालान किए निरस्त; गाड़ी मालिकों को राहत

यूपी में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को यूपी की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. योगी सरकार ने 2017 से 2021 तक वाहनों पर हुए लंबित चालान को निरस्‍त कर दिया है. इसकी वजह से उत्‍तर प्रदेश के लाखों वाहन मालिक राहत की सांस लेंगे. योगी सरकार का नया आदेश सभी तरह के वाहनों पर लागू होगा.

ई चालान पोर्टल से हटेंगे 

शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि न्‍यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्‍त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए. आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्‍त किया जा रहा है. परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं.

घर बैठे जमा कर सकते हैं चालान 

वहीं, इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं. यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए. खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं. हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है.

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