गाजियाबाद में दोषी को 65 दिनों में मिली फांसी की सजा, बच्ची का अपरहण कर किया था दुष्कर्म
गाजियाबाद के सिटी फारेस्ट इलाके में दो महीने पहले हुई छह साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी ने रेप का विरोध करने पर पीड़ित बच्ची को पत्थरों से कुचल डाला था. इसके बाद आरोपी ने उसके मूंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर रेप को अंजाम दिया था. आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को ही दोषी करार दिया था. यह वारदात साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिटी फारेस्ट इलाके में एक दिसंबर की है. पुलिस को मासूम बच्ची का शव अगले दिन दो दिसंबर को मिला था. इसके बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.
केस डायरी के मुताबिक सिटी फॉरेस्ट में एक मासूम बच्ची की क्षत विक्षत लाश मिली थी. पुलिस ने इस ब्लाइंड रेप एंड मर्डर केस की छानबीन शुरू की लेकिन शुरुआती कुछ दिनों तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा. घटना के आठ दिन बाद अचानक पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा. इसमें आरोपी मासूम बच्ची को ले जा रहा था. इस वीडियो से आरोपी की पहचान हो गई. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई गाजियाबाद की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में हुई. इसमें शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया, लेकिन सजा के लिए आगे की तारीख दे दी. वहीं शनिवार को अदालत ने आरोपी को फांसी का ऐलान किया. विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि आरोपी सोनू गुप्ता बालिग है और नंदग्राम क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहता है.
48 दिन चला केस
पुलिस ने मामले की त्वरित जांच की और चार्जशीट अदालत में पेश किया. वहीं अदालत में भी मामले की सुनवाई तेजी से हुई. विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा के मुताबिक स्पीडी ट्रायल की वजह से महज 48 दिनों में आरोपी के खिलाफ दोष साबित कर उसे सजा का ऐलान कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि एक दिसंबर की इस घटना में पुलिस ने दो दिसंबर को केस दर्ज किया और ने 15 दिसंबर को चार्जशीट पेश किया था. 16 दिसंबर से मामले की नियमित सुनवाई हुई. इसमें कुल 15 लोगों की गवाही हुई है.
दोषी सिद्धि पर बोले मासूम के पिता
शुक्रवार को जैसे ही अदालत में आरोपी के खिलाफ दोष साबित हुआ, मृत बच्ची के पिता ने अदालत से उसके लिए फांसी की मांग की. कहा कि जिस प्रकार आरोपी ने उनकी बच्ची के साथ दरिंदगी की, अदालत को भी उसके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए. वहीं शनिवार को जैसे ही अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, पीड़ित पिता वहीं कोर्ट में जमीन पर बैठ गए. उन्होंने राहत की सांस ली. कहा कि अब उनके कलेजे को ठंडक मिलेगी.