ISIS उमर अल हिंद मॉड्यूल मामले में 9वें गुनहगार को सुनाई गई सजा, NIA की स्पेशल कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली। केरल में एनआइए की विशेष कोर्ट ने विदेशी नागरिकों सहित विभिन्न लोगों पर हमले की योजना बनाने के लिए आतंकी संगठन आइएसआइएस से प्रेरित एक आतंकवादी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एनआइए के प्रवक्ता के अनुसार, इस मामले में कोझिकोड के रहने वाले मुहम्मद पोलाकन्नी को दोषी ठहराया गया। एनआइए ने एक अक्टूबर, 2016 को स्वत: संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। यह मामला आतंकी संगठन आइएसआइएस से प्रेरित माड्यूल अंसारुल खिलाफा-केएल के गठन से संबंधित है। इसका उद्देश्य आइएसआइएस के मंसूबों को आगे बढ़ाना था।
प्रवक्ता के अनुसार, कन्नूर जिले के कनकमला के रहने वाले आरोपित केरल और तमिलनाडु में आतंकी हमलों को अंजाम देने की तैयारी के लिए एकत्र हुए थे। इनका उद्देश्य न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और नेताओं सहित प्रमुख व्यक्तियों और उन पर्यटन स्थलों को निशाना बनाना था, जहां विशेष रूप से यहूदी इकट्ठा होते हैं।
जांच से पता चला है कि विदेश में रहते हुए पोलाकन्नी आइएसआइएस से प्रेरित आतंकवादी माड्यूल का सदस्य बन गया था। वह दक्षिण भारत में आतंकी हमले करने के लिए इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रूप से साजिश रच रहा था।