राष्ट्रीय

गृह मंत्रालय को CAA के नियम बनाने के लिए मिला 6 महीने का अतिरिक्त समय

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को छह महीने का समय और मिला है। राज्यसभा की समिति ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर लगातार सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि अधिनियम के नियमों को बनाने में अधिक समय की आवश्यकता है, जिसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता था। लोकसभा कमेटी के फैसले का अभी इंतजार है।

गृह मंत्रालय ने छह महीने का और समय मांगा

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने छह महीने का और समय मांगा था, जिस पर राज्यसभा समिति ने 30 जून तक के लिए समयसीमा को बढ़ा दिया। पिछले साल नवंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण इस अधिनियम को लागू करने में देरी हुई है। सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था।

ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता

अगले ही दिन राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी, जिसके बाद इसे गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। गौरतलब है कि सीएए के जरिये केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू , सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देगी।

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