अपराधदिल्ली/एनसीआरनई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने दायर की 800 पेजों की चार्जशीट, बनाए गए हैं 100 से भी ज्यादा गवाह

नए साल की रात दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस ने खूब सुर्खियां बटोरी. दिल्ली पुलिस ने इस केस में 7 आरोपियों के खिलाफ आज रोहिणी कोर्ट में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराएं लगाई हैं और 3 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने, साजिश रचने के खिलाफ अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा है. इसी के साथ चार्जशीट में 120 लोगों की गवाही को भी शामिल किया गया है.

हत्या के समय गाड़ी में मौजूद अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या की धाराएं जोड़ी गई है. फिलहाल, इस केस में 5 आरोपी जेल में है और दो आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. आशुतोष और अंकुश मामले में जमानत पर है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि इस केस में 120 लोगों की गवाही को शामिल किया गया है.

आरोपियों पर क्या-क्या लगी धारा?

कोर्ट ने कहा कि आज चार्जशीट में फोटोग्राफ नहीं जोड़े गए हैं. इसलिए आज वो चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले रही है.  अदालत ने आरोपपत्र पर विचार करने के लिए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल तय की.

1. आरोपी अमित खन्ना के खिलाफ IPC की धारा 302, 279, 337, 201, 212, 182, 34, 120B लगाई गई है.

2. कृष्णन के खिलाफ IPC की धारा 302, 201, 212, 34, 120B, 182 लगाई गई है.

3. मिथुन के खिलाफ IPC की धारा 302, 201, 212, 34, 120B, 182 लगाई गई है.

4. मनोज मित्तल के खिलाफ IPC की धारा 302, 201, 212, 34, 120B, 182 लगाई गई है.

5. दीपक खन्ना के खिलाफ IPC की धारा 201, 212, 182, 34, 120B लगाई गई है.

6. अंकुश के खिलाफ IPC की धारा 201, 212, 182, 34, 120B लगाई गई है.

7. आशुतोष के खिलाफ IPC की धारा 201, 212, 182, 34, 120B लगाई गई है.

जानें, क्या है दिल्ली कंझावला केस?

आपको बता दें कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी, 2023 की रात दिल्ली के कंझावला में अंजलि सिंह नाम की एक लड़की की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद अंजलि कार एक टायर में फंस गई और आरोपियों ने उसे कई किलोमीटर तक घसीटते रहे, जिसके बाद अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई. इस पूरे मामले में 28 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए थे. इसी के साथ पांचों आरोपियों के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने इसे सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल, 2023 तक के लिए बढ़ा दी थी.

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