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सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कराने वाले एसडीएम, तहसीलदार और लेखपालों की जांच शुरू कोर्ट का आदेश

ग्रेटर नोएडा/ डॉ. सतीश शर्मा जाफराबादी। सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कराने के मामले में न्यायालय ने एसडीएम तहसीलदार और दो लेखपालों की जांच कराने का आदेश जारी किया है। जांच जिलाधिकारी को सौंपी गई है।

मामला गौतम बुध नगर सदर तहसील के नीलोनी शाहपुर गांव का है। गांव में कब्रिस्तान और सार्वजनिक कुएं की जमीन पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। इस मामले में गांव के बुजुर्ग विक्रम शर्मा ने गत दिनों सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि गांव की कब्रिस्तान और कुए की जमीन पर तीन लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इससे पहले पीड़ित ने एसडीएम सदर से भी इस मामले की शिकायत की थी। एसडीएम ने जांच के बाद पुलिस को कब्जा हटाने का आदेश कर दिया लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। बाद में अधिकारियों ने कब्जा करने वाले ग्रामीणों से मिलीभगत कर ली और सार्वजनिक भूमि पर पर कब्जा कर लिया गया। पीड़ित व्यक्ति बार-बार अफसरों से शिकायत करता रहा लेकिन लापरवाह अफसरों ने एक नहीं सुनी। इस मामले में रबूपुरा कोतवाली में भी एक मुकदमा आरोपियों के खिलाफ दर्ज हो चुका है। अब पीड़ित बुजुर्ग की अपील पर सीजीएम कोर्ट ने सदर तहसील के एसडीएम, तहसीलदार और 2 लोगों को लेखपालों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी गौतम बुध नगर को जांच के लिए नामित किया है। अवैध रूप से सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वालों की जांच के आदेश होने से तहसील अधिकारियों और कर्मियों में हड़कंप मच गया है।

 

 

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