नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 53 हजार का जुर्माना भी लगाया
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुराचार करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने उसपर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि नगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने विगत 10 मई को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि नौ मई को नाबालिग बेटी बकरी चराने खेत में गई थी। वहीं पर ग्राम दुबौलिया थाना देहात कोतवाली निवासी विनोद मौर्या उर्फ बिन्नू बेटी को बहला-फुसलाकर राजापुर भरिया जंगल में ले गया। बेटी के साथ दुराचार किया और छोड़कर चला आया।
लोगों का सहारा लेकर बेटी घर आई और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा लिखा और विवेचक नगर कोतवाल विमलेश कुमार सिंह ने पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण कराकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचक ने विनोद मौर्या के खिलाफ नाबालिग से दुराचार का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने विनोद मौर्या को नाबालिग से दुराचार करने का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास व 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मुकदमा दर्ज होने के 75 दिन में आया फैसला
विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल व माॅनीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद तेजी से विवेचना करते हुए डेढ़ माह के अंदर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान एक माह के अंदर सभी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई। नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के 75 दिन में फैसला सुनाया गया है।