पुलिस ने दाखिल की 6629 पन्नों की चार्जशीट, आफताब ने की वकील बदलने की मांग
नई दिल्ली। देश के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस ने सोमवार को साकेत कोर्ट के समक्ष हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोपों के आधार पर 6629 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आफताब को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। आफताब ने कोर्ट से अपना वकील बदलने और आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने की मांग भी की। इस दौरान आफताब के वर्तमान वकील एमएस खान कोर्ट में मौजूद नहीं रहे।
14 दिनों के लिए बढ़ी आफताब की न्यायिक हिरासत
फिलहाल मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने आरोपित आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है और अगली सुनवाई के लिए सात फरवरी 2023 की तारीख दी है। सात फरवरी को सुनवाई के दौरान पुलिस आरोपित आफताब को कोर्ट के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करेगी। कोर्ट में महरौली थाने के एसएचओ पीसी यादव, मामले के जांच अधिकारी राम सिंह व श्रद्धा के पिता की ओर से उनके वकील के रूप में सीमा समृद्धि कुशवाहा मौजूद रहीं। बता दें कि सीमा निर्भया मामले में निर्भया की ओर से वकील रह चुकी हैं।
आरोप पत्र पर टिप्पणी करते हुए मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने उसे काफी बड़ा बताया है। यह टिप्पणी न्यायाधीश ने तब की जब उन्होंने पुलिस से आरोप-पत्र के पन्नों के बारे में पूछा तो पुलिस ने इसका जवाब 6629 पेज बताया। बता दें कि ये आरोप पत्र धारा 302 और धारा 201 के तहत हत्या और हत्या के साक्ष्य मिटाने के आरोपों के आधार पर दाखिल किया गया है।
सुनवाई के दौरान आरोपित आफताब ने कोर्ट से कहा कि वह नहीं चाहता कि उसके मौजूदा वकील एमएस खान को आरोप-पत्र दिया जाए। उसने यह भी कहा कि वह अपना वकील बदलने पर विचार कर रहा है। वह चाहता है कि उसके वर्तमान वकील को आज ही छुट्टी दे दी जाए। साथ ही उसने कोर्ट से आरोप-पत्र की एक प्रति भी मांगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद ही आरोपित को दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे।
समयबद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की करेंगे मांग
श्रद्धा के पिता की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट में आरोपित आफताब ने आरोप पत्र व्यक्तिगत रूप से लेने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वह भी अगली सुनवाई यानि सात फरवरी को कोर्ट में वह आरोप-पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगी क्योंकि यह आरोप-पत्र काफी ज्यादा पेजों वाला है। आरोप-पत्र में धारा 302 और धारा 201 लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी श्रद्धा को जल्द से जल्द न्याय मिले। इसके लिए उनकी ओर से मामले में समयबद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की जाएगी।