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ग्रेटर नोएडा के किसानों को 10% आबादी भूखंड मामला सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी

ग्रेटर नोएडा। डॉ. सतीश शर्मा जाफराबादी

ग्रेटर नोएडा के किसानों को 10% विकसित आबादी का प्लॉट दिए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ग्रेटर नोएडा नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसान काफी दिनों से 10% आबादी के के प्लॉट की मांग कर रहे हैं। अभी तक नोएडा में 5% ग्रेटर नोएडा में 6% और यमुना विकास प्राधिकरण में 7% आबादी के प्लॉट मिल रहे हैं। जिन लोगों ने हाई कोर्ट में वाद दायर किया था ग्रेटर नोएडा के उन किसानों को 10% आबादी के भूखंड मिल गए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश शासन को सभी किसानों को 10% आबादी के प्लॉट दिए जाने का प्रस्ताव भेजा था। शासन ने इसे अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद ग्रेटर नोएडा के किसान हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने भी किसानों का यह वाद खारिज कर दिया। अब 9 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई की अदालत में वाद दायर किया है। इस मामले में 27 जनवरी तारीख लगी है। किसानों की ओर से सीनियर अधिवक्ता डॉ. सूरत सिंह पैरोकारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों को भी 10% आबादी के प्लॉट नहीं मिले हैं उन्हें मात्र 7% आबादी के प्लॉट मिल रहे हैं इस संबंध में यमुना विकास प्राधिकरण ने भी उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा है लेकिन शासन ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

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