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Delhi Kanjhawala Case में चारों आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का केस, अंजलि को 13 KM कार से घसीटने का है आरोप

कंझावला केस में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा. रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को चार आरोपियों पर कत्ल की धारा के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं. ये चारों आरोपी अंजलि की मौत के समय कार में मौजूद थे.

दरअसल, दिल्ली के कंझावला में 1 जनवरी की सर्द रात को 20 साल की अंजलि सिंह का शव नग्न अवस्था में मिला था. अंजलि को 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था.

​​​​​​​किस आरोपी पर कौन सी धाराएं लगीं?

कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए. जबकि दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 IPC का आरोप लगाया गया. इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है. अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है.

कैसे हुई थी अंजलि की मौत?

1 जनवरी की सुबह करीब 3.15 बजे एक राहगीर ने कार के पीछे लाश घिसटती हुई देखी थी. इसके बाद उसने पुलिस को करीब 3.24 बजे कॉल की. एक राहगीर ने एक कार के पीछे लाश लटकी होने की जानकारी दी थी. इसके बाद सुबह 4 बजे अंजलि का शव कंझावला में मिला है. अंजलि के जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं था. थोड़ी दूरी पर पुलिस को अंजलि की स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली थी.

पुलिस ने बताया था कि मामला एक्सीडेंट का है. पुलिस के मुताबिक, बलेनो कार से अंजलि की स्कूटी की टक्कर हुई थी. इस टक्कर के बाद उसका पैर कार में फंस गया. इसके बाद वह 4 किमी तक घिसटती गई. पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

अंजलि की मौत के बाद उसकी दोस्त निधि ने बताया था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात अंजलि ने काफी शराब पी थी. पुलिस ने अंजलि के पोस्टमॉर्टम के दौरान उसके सैंपल्स को विसरा जांच के लिए भेजा था. जिसकी रिपोर्ट में शराब पीने की बात सामने आई. यानी की हादसे के वक्त अंजलि शराब के नशे में स्कूटी चला रही थी.

पुलिस ने चार्जशीट की थी दाखिल

रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले में अप्रैल में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें पुलिस ने 7 लोगों को आरोपी बनाया था. पुलिस ने पूछताछ के दौरान 117 गवाहों से पूछताछ की थी. रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने सभी आरोपियों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर आज यानी 27 जुलाई को फैसला आया है.

7 में 4 पर हत्या का आरोप

पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जिन 7 आरोपियों में से चार के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था, वह दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे. इनके नाम अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल हैं. सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगे थे, जिनसे यह बात साफ होती है कि दुर्घटना के स्पॉट के कुछ ही दूरी पर आरोपियों को पता लग गया था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है.

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