दनकौर के गांव में किसान के हत्यारे भतीजे को आजीवन कारावास
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी सचिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे दोषी मनुसख को एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 27 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ज्योत्सना सिंह ने की।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महमदपुर गांव में 19 जून 2015 को दो पक्षों के बीच खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ था विवाद। सचिन पक्ष ने विमल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने सचिन और मनसुख को गिरफ्तार कर कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट। केस की सुनवाई के दौरान सचिन को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है व मनसुख को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह कोर्ट में पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी माना गया है। वर्तमान में दोनों जमानत पर बाहर थे। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है।
वरिष्ठ नागरिक होने का मिला लाभ
दोषी मनसुख 75 वर्ष का व्यक्ति है। केस की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि मनसुखद की उम्र अधिक है, इस वजह से उसको कम से कम सजा दी जाए। कोर्ट ने दलील को सुनते हुए एक वर्ष की सजा मनसुख को सुनाई है।