सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को उम्र कैद
नोएडाः 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश दो चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने आरोपी जिला बदायूं निवासी लालू यादव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.
अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9 जुलाई 2021 को नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया. पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने प्लॉट पर लेंटर डलवा रहा था उसी दौरान प्लॉट पर काम करने वाले मजदूर लालू यादव ने उसकी 7 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और प्लॉट के सामने मकान की छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया. बच्ची रोते हुए परिजनों के पास आई और उसने पूरी घटना के बारे में बताया. आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. सभी ने वहां से भाग रहे लालू यादव को पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया.
7 लोगों ने दी गवाहीः परिजनों की शिकायत के आधार पर सूरजपुर पुलिस ने दुष्कर्म, sc-st एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया और बच्ची का मेडिकल कराया. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की. जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद मामले में पेश किए गए 7 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लालू यादव को दोषी करार दिया.