पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने किया ऐलान ने किया एलान, पंजाब के मुख्यमंत्री 11 जनवरी से पहले लेंगे विश्वासमत
इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को घोषणा की है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले विश्वास मत हासिल करेंगे। इस बात की जानकारी द न्यूज इंटरनेशनल ने दी है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की घोषणा लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचआर) द्वारा इलाही को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने के बाद आई है, जब उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह कानून को भंग नहीं करेंगे।
हालाँकि, शर्त परवेज इलाही को विश्वास मत लेने से नहीं रोकती है। चौधरी परवेज इलाही द्वारा दायर याचिका पर अदालत की सुनवाई 11 जनवरी को होनी है।
द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सदन का विश्वास जीतने के बाद मुख्यमंत्री इलाही विधानसभा को भंग कर देंगे।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि पीटीआई ने विश्वास मत के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विधानसभा को भंग करने की योजना बनाई है।
उन्होंने कहा कि समाचार रिपोर्ट के अनुसार, सरकार दोनों विधानसभाओं के विघटन के बाद चुनाव कराने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीटीआई के कदम के बाद भी चुनाव में देरी से पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इमरान खान ने भविष्यवाणी की थी कि चुनाव अप्रैल 2023 में होंगे। उनका यह बयान एक दिन बाद आया है जब उन्होंने कहा था कि चुनाव मार्च या अप्रैल में कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने समय-समय पर चुनाव कराने की पीटीआई की मांग को बार-बार खारिज कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि ये अपने निर्धारित समय पर होंगे।
समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई और पीएमएल-क्यू चुनाव से पहले विघटन और सीट समायोजन की तारीख पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि, पीएमएल-क्यू ने बार-बार कहा है कि वे विघटन की तारीख के संबंध में इमरान खान के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने शुक्रवार को पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल कर दिया है। अदालत का फैसला इलाही द्वारा अदालत को आश्वासन दिए जाने के बाद आया कि अगर उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल किया जाता है तो वह प्रांतीय विधानसभा को भंग नहीं करेंगे।
समाचार रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपने फैसले में पंजाब के मंत्रिमंडल को भी बहाल कर दिया है। पांच सदस्यीय पीठ ने पंजाब के राज्यपाल बलिघुर रहमान को प्रांतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में गैर-अधिसूचित करने के आदेश को चुनौती देने वाली इलाही की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने ये निर्देश जारी किए।
बहाली के तुरंत बाद परवेज इलाही ने एक ट्वीट में कहा, विधानसभा भंग करने का फैसला अंतिम है, इमरान खान के फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। आयातित सरकार चुनाव से भागना चाहती है। हम आयातित सरकार को जनता की अदालत में पेश करेंगे और अंतिम फैसला जनता का होगा।
इस बीच, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा घोषित फैसले को खारिज कर दिया। पीएमएल-एन ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से फैसले की समीक्षा करने और “प्रांत को उथल-पुथल से बचाने” के लिए स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया।