नाबालिग से बलात्कार के मामले में बिलासपुर के युवक को 20 साल की सजा
दनकौर/ ग्रेटर नोएडा/ जागो हिंदुस्तान।संवाददाता। दनकौर कोतवाली के बिलासपुर कस्बे के एक युवक को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मंगलवार को यह निर्णय सुनाया।
बिलासपुर कस्बा निवासी शहबाज उर्फ सबादत पुत्र फरदू निवासी मोहल्ला मोहम्मद खानी को एडीजे पोक्सो प्रथम की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास और 55 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी सहबाज ने अपने पड़ोस में ही रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। इस संबंध में किशोरी के पिता ने सहवाज के खिलाफ दनकौर कोतवाली में वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 10 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को पोक्सो अदालत ने आरोपी शहवाज को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।