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हत्या के आरोप में दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा, 2003 में हुआ था ग्रामीण का कत्ल

मुरादाबाद: बिलारी क्षेत्र के तेवर खास निवासी रफैउद्दीन की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाईयों समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसी मुकदमे के चौथे आरोपित की मृत्यु हो चुकी है।

दो जून 2003 को घर में घुसकर आरोपितों ने मारी गोली

आपको बता दें बिलारी क्षेत्र के तेवर खास निवासी अतीक दो जून 2003 को थाने में तहरीर देकर भाई रफैउद्दीन की गोली मारकर हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि दो जून 2003 को वह और उसका बड़ा भाई रफैउद्दीन घर की छत पर सो रहे थे। रात करीब ढाई बजे गांव के बाबु टपार, रौनक, कासम, गुलजार घर की दीवार के सीढ़ी लगाकर अचानक छत पर आ गए। आरोपितों ने छत पर आकर चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग हमारे खिलाफ गवाही दे रहे, आज पूरा किस्सा ही खत्म कर देंगे।

इसके बाद आरोपितों ने रफैउद्दीन को तमंचे से गोली मार दी। गोली चलते ही बड़े भाई मतीन,उनकी पत्नि केसर जहां और पड़ोसी हुसैन बक्श, मट्टू आ गए। तभी आरोपित हवाई फायर करते हुए मौके से भाग गए। गोली लगने के बाद रफैउद्दीन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों को जेल भेजा था।

एडीजे प्रथम की कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई सजा

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार सिंह द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रज राज सिंह ने बताया कि मुक़दमे के आरोपित बाबू टापर कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी है। मौजूदा समय में तीन आरोपितों को इस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया। पुलिस और पीड़ित पक्ष की ओर से कुल मिलाकर 18 गवाहों ने कोर्ट में आकर बयान दर्ज कराए,जिसमें सभी ने घटना की पुष्टि की। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर रौनक,उसके भाई कासम के साथ ही गुलजार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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