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उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को उम्र कैद भाई बरी किस-किस को क्या हुई सजा कौन हुए बरी

 

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण कांड में मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट ने सुना दिया। अतीक अहमद और उसके 3 साथी इस मामले में दोषी करार दिए गए। अतीक अहमद के भाई को कोर्ट ने बरी कर दिया। अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियो को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है. जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.

उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था. कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था.
उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपी थे. इनमें से एक की मौत हो गई थी. कोर्ट ने 3 को दोषी करार दिया है. जबकि 7 को बरी कर दिया है.

3 दोषी करार- अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा।.

7 आरोपी बरी- अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर.

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