HC पहुंचा 2000 के नोट का मामला, याचिकाकर्ता ने कहा- नहीं मिलनी चाहिए बिना ID कार्ड के नोट बदलने की अनुमति
देश में हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट बंद का सर्क्युलेशन बंद करने का ऐलना किया। अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है।बता दें बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि 2000 के नोट बिना किसी जमा पर्ची और पहचान प्रमाण के बैंक में जमा करना या एक्सचेंज करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।
धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग
इसके साथ ही RBI और SBI को निर्देश देने की मांग की है कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाए, ताकि कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके और काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सके। भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की है।
2 हजार रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया
दरअसल, रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेकर फिर से नोटबंदी की यादें ताजा करा दी थी। सेंट्रल बैंक ने कहा था कि 2 हजार रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। आरबीआई के इस एलान के बाद से इसपर काफी बवाल मचा हुआ है। कई लोगों को डर सताने लगा है कि अब उनके पास रखे 2000 के नोट का क्या होगा। हालांकि, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नोट तत्काल प्रभाव से बंद नहीं किए गए हैं। लोग लेन-देन में अभी भी इन नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान करते हुए बताया कि इन्हें 23 मई से बैंकों में बदलवाया जा सकता है।