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अतीक के बेटे की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- गवाहों पर खतरा

कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत नामंजूर कर दी है. वो यूपी की प्रयागराज जेल में बंद है. उस पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या का प्रयास का आरोप है. इसी में उसने जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिसे जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी है.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता कुख्यात अपराधी और बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बेटा है. उसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में आया है. अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगा.

याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा

कोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद और उसके परिवार ने अपराध के जरिए अकूत धन संपत्ति जमा की है. हाल ही में याचिकाकर्ता का नाम दिनदहाड़े और दुस्साहसिक तरीके से हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा.

एजम और आबान नाम के शख्स धूमनगंज थाने में नहीं

उधर, उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के 2 बेटों को पुलिस हिरासत में लेने के मामले में CJM कोर्ट में सुनवाई हुई. धूमनगंज पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि एजम और आबान नाम के शख्स धूमनगंज थाने में नहीं हैं. न ही इस नाम के व्यक्ति की GD में एंट्री है.

न थाने में बैठाया गया और न ही हिरासत में लिया गया

पुलिस ने कहा कि इतना ही नहीं न इन्हें थाने में बैठाया गया और न ही हिरासत में लिया गया है. हालांकि, पुलिस की इस रिपोर्ट से CJM कोर्ट संतुष्ट नहीं है. कल यानी कि शुक्रवार को कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने CJM कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने धूमनगंज थाना पुलिस पर आरोप लगाया था कि उनके बेटों को पुलिस घर से उठाकर ले गई है और अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. इतना ही नहीं इस मामले में पुलिस द्वारा कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही है.

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