मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद दिल्ली आबकारी नीति मसले पर सीबीआई (CBI) से जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है. मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. फिलहाल, वह न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी.
दरअसल, 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि पहली नजर में आपराधिक साजिश के मनीष सिसोदिया लगते हैं. इस समय उनकी रिहाई से जारी जांच प्रभावित हो सकता है. मनीष सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाई. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट के इस रुख के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की थी. आज सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई है. उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस मसले पर जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मसले पर 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. तब तक सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा.
राउज एवेन्यू कोर्ट का जमानत देने से इनकार
इससे पहले दिल्ली लिकर स्कैम केस में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो मामला दर्ज किया था, उसमें भी अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने पांच अप्रैल 2023 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था.