Shraddha Aftab Case: श्रद्धा हत्याकांड में चार्जशीट को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, समाचार चैनलों पर लगाई ये रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्या मामले में नया फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बुधवार (19 अप्रैल) को सभी न्यूज चैनलों को श्रद्धा वालकर हत्या मामले के आरोपपत्र को सार्वजनिक तौर पर पेश करने पर रोक लगा दी है. जस्टिस रजनीश भटनागर ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि दिल्ली पुलिस से दायर याचिका के निस्तारण तक कोई भी न्यूज चैनल श्रद्धा वालकर हत्या मामले का आरोपपत्र न दिखाए.
यह आदेश दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर पारित किया गया है. इसमें आरोपपत्र और मामले में जांच के दौरान जुटाई गई जानकारी को मीडिया संस्थानों से सार्वजनिक तौर पर पेश करने, छापने और प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया गया था. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि समाचार चैनल ‘आज तक’ को मामले में आरोपी आफताब पूनावाला के नार्को टेस्ट का वीडियो मिल गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लोअर कोर्ट ने चैनल को ऐसी कोई जानकारी दिखाने से रोक दिया गया था.
तीन अगस्त को होगी अगली सुनवाई
अमित प्रसाद ने कहा कि अन्य सभी चैनलों को भी मामले से जुड़ी गोपनीय जानकारी प्रकाशित या प्रसारित किए जाने से रोकने का आदेश पारित किए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वीडियो दूसरों के साथ शेयर किया गया हो और अगर इसे दिखाया जाता है तो इससे मामले पर जरूर प्रभाव पड़ेगा. हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त के लिए निश्चित की है.
दिल्ली के महरौली इलाके में पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को अपनी ‘‘लिव इन पार्टनर’’ श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी. आफताब पूनावाला ने वालकर के शव के लगभग 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग तीन हफ्ते तक फ्रिज में रखा था. इसके बाद उसने उन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया था. इस मामले में पुलिस ने 24 जनवरी को 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था.