अतीक अहमद के वकील को रिमांड पर लेने के लिए नैनी जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस, 12 घंटे होगी पूछताछ
प्रयागराज : माफिया अतीक के वकील खान शौलत हनीफ की मंगलवार को पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। अदालत ने बुधवार सुबह छह से लेकर शाम छह बजे तक यानी 12 घंटे की कस्डटी रिमांड स्वीकार की है। अब पुलिस उसे नैनी जेल से बाहर निकालकर पूछताछ करेगी, जिसमें खान शौलत उमेश पाल हत्याकांड और उसकी साजिश से जुड़े कई राज खोल सकता है।
मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने हत्याकांड के विवेचक इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य की अर्जी पर सुनवाई की। अभियोजन अधिकारी अतुल्य कुमार द्विवेदी, प्रदीप वर्मा और संयुक्त निदेशक अभियोजन विश्वनाथ त्रिपाठी ने कानूनी तर्क पेश करते हुए संकलित साक्ष्य के बारे में जानकारी दी।
कोर्ट ने मंजूर की पुलिस रिमांड
अदालत ने साक्ष्यों के संदर्भ में कागजातों एवं उच्चतम न्यायालय की नजीरों को विचार में रखते हुए पुलिस कस्टडी में देने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आरोपित से पूछताछ के दौरान अमानवीय व्यवहार नहीं होगा और प्रताड़ना भी नहीं की जाएगी।
पुलिस की अभिरक्षा में लेने एवं पूर्ण होते समय न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के दौरान दोनों ही समय मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। उमेश पाल और उनके दो सरकारी सुरक्षाकर्मियों की हत्या के विवेचक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई अर्जी में कहा गया था कि आरोपित के पास आज भी ऐसे कई अहम राज मौजूद हैं, जिसका खुलासा होना आवश्यक है।
खान शौलत के जरिए कई अहम जानकारियां अतीक तक पहुंचाई जाती थीं, जिसके साक्ष्य भी पुलिस को मिले है। जानकारियां और किसको-किसको भेजी गई हैं, इसका पता लगाया जाना भी आवश्यक है। इस कार्य के लिए पुलिस की अभिरक्षा में आरोपित को सात दिनों के लिए सौंपा जाए। अर्जी में यह भी कहा गया है कि उमेश पाल की तस्वीर और लोकेशन खान शौलत द्वारा ही शूटरों तक पहुंचाया गया था।