मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई 19 मई तक टली
आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में बुधवार को सुनवाई टल गई. राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) अब 19 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा. जबकि आबकारी नीति से जुड़े मुख्य मामले में सुनवाई 1 जून को की जाएगी.
इससे पहले आठ मई को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अदालत के सामने पांचवीं चार्जशीट पेश की थी. पांचवी चार्जशीट में पहली बार प्रवर्तन निदेशालय ने नदिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता बताया था. ईडी ने दूसरी चार्जशीट में बताया था कि मनीष सिसोदिया के कहने पर विजय नायर और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मिलकर दिल्ली शराब घोटाले को अंजाम दिया था.
ED ने 9 मार्च को किया था गिरफ्तार
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता और साउथ ग्रुप के लोगों का षडयंत्र था. साउथ ग्रुप में सीएम केसीआर की बेटी और बीएसआर नेता के. कविता का नाम भी आया था. ईडी ने इस मामले में उसने भी पूछताछ की थी. बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को तिहाड़ जेल से 9 मार्च को गिरफ्तार किया था.
कोर्ट का जमानत देने से इनकार
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से सिसोदिया की जमानत याचिका पर कई बार सुनवाई हुई, लेकिन हर बार अदालत ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को जमानत देने इनकार किया. जस्टिस एमके नागपाल ने इस मसले पर कहा था कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ही शराब विक्रेताओं की योग्यता और उनके प्रॉफिट मार्जिन को बदला था। जस्टिस नागपाल ने ये भी कहा था कि यह काम सिसोदिया ने मंत्रियों से चर्चा के बगैर ही किया था. अगर उन्हें जमानत दी गई तो वो इस केस को प्रभावित कर सकते हैं.