श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अंजुमन इंतजामिया की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बुधवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद से जुड़े मामले में एक बड़ा निर्णय दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के खिलाफ इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी.
हाईकोर्ट ने HC ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी अन्य देवताओं की नियमित पूजा के लिए याचिका को कायम रखा है.
बता दें कि पांच हिंदू महिला उपासकों वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए एक वाद दायर किया था. इस पर मुस्लिम पक्ष हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
मुस्लिम पक्ष की याचिका पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी.
वह दिन दूर नहीं जब मंदिर का निर्माण करेंगे: वकील हरि शंकर जैन
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हरि शंकर जैन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वह दिन दूर नहीं जब हम वहां एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करेंगे और वर्तमान ढांचे को हटा दिया जाएगा. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली पांच महिला उपासकों द्वारा दायर याचिका की विचारणीयता को बरकरार रखा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह एक ऐतिहासिक फैसला है: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा , इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह एक ऐतिहासिक फैसला है. कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अनुरक्षणीय नहीं है और इसे खारिज किया है.
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज करने के फैसले का स्वागत: वकील चतुर्वेदी
वहीं, वाराणसी में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है. हम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम सीपीसी याचिका को खारिज करने के अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी.