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मुख्तार गैंग के विक्की की डेढ़ करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई से हड़कंप

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश में दबंग और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए शासन और प्रशासन बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है. अब प्रदेश में माफियाओं के साथ-साथ उनके गैंग और गुर्गों को भी प्रशासन ने अपनी लिस्ट यानी की सूची में लिखित रूप से लिख लिया है. जी हां ऐसा ही एक कदम और बढ़ाते हुए प्रशासन ने माफियां मुख़्तार अंसारी के सहयोगी विक्की की डेढ़ करोड़ की संपत्ति कुर्क कर उसकी कमर तोड़ दी है.

विक्की की अवैध संपत्ति कुर्क 

11 जून को जंगीपुर के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजी थी. जिसके मुताबिक आईएस-191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी का सहयोगी सदस्य व मुस्तफाबाद निवासी जाकिर हुसैन उर्फ विक्की एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने व अपने और अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य और समाज विरोधी क्रिया कलाप के द्वारा बेनामी अचल संपत्ति बना रह था. इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त और कड़ा रूख अपनाया. आईएस 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी के सहयोगी जाकिर हुसैन उर्फ बिक्की की डेढ़ करोड़ की भूमि/भवन संपत्ति को कुर्क किया गया. तहसीलदार सदर और सीओ सिटी के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ मुनादी करा कर मदरसा की भूमि/ भवन को कुर्क किया गया.

अवैध रूप से बनाई थी डेढ़ करोड़ की संपत्ति

191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी के सहयोगी जाकिर हुसैन उर्फ विक्की की तकरीबन डेढ़ करोड़ की बेनामी भूमि व भवन की संपत्ति को जिला प्रशासन के द्वारा आज कुर्क कर लिया गया है. दरअसल  जिला अधिकारी के आदेश के क्रम में धारा 14 (1) के तहत मुख्तार अंसारी के सहयोगी जाकिर हुसैन उर्फ विक्की की बेनामी भूम व भवन की संपत्ति के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की गई है.

भारी पुलिस फ़ोर्स तैनात

माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे विक्की की डेढ़ करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए सीओ सिटी गौरव कुमार, तहसीलदार लाल जी विश्वकर्मा और नगरपालिका ईओ लालचंद सरोज के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ पहुंचे.  मामले में एसपी ओमवीर सिंह ने कहा कि आईएस 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी के सहयोगी जाकिर हुसैन उर्फ बिक्की के ख़िलाफ़ 1 करोड़ 50 लाख की भूमि व भवन की संपत्ति को कुर्क किया गया है.  जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली में दर्ज गैंगेस्टर के मामले में जाकिर हुसैन उर्फ बिक्की के नाम से 211.3 वर्ग मीटर भूमि व उस भूमि पर बने मदरसा के भवन को कुर्क किया गया है. जिसका सर्किल रेट 41 लाख 29 हजार है। जबकि बाजारू कीमत 1 करोड़ 50 लाख है. जिसे आज जिला प्रशासन द्वारा मुनादी करा कर कुर्क किया गया है.

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