दिल्ली/एनसीआरनोएडा

मेट्रो ने दी शराब लेकर सफर करने की अनुमति, बाहर निकलते ही आबकारी नियम के तहत होगी कार्रवाई

दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट से सील बंद महंगी शराब खरीद कर नोएडा आने पर कार्रवाई होगी. हो सकता है आपको पुल‍िस स्‍टेशन भी जाना पड़ जाए. दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से यात्रियों को अपने साथ शराब की दो सील बंद बोतल लेकर चलने की अनुमति है, लेकिन जब आप दिल्ली मेट्रो से नोएडा में जाते हैं और स्टेशन से बाहर निकलते हैं उस वक्त शराब लेकर आने वाले यात्रियों पर कार्रवाई होगी और गैरकानूनी माना गया है. दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा आपकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी यात्री विदेशी या किसी भी अन्य राज्य की शराब की सील बंद बोतल लेकर नहीं आ सकता है.

विदेशी या अन्य राज्य की एक सील खुली हुई बोतल लेकर व्यक्ति चल सकता है, जिस प्रदेश से शराब खरीदी गई है उसके अलावा किसी भी दूसरे राज्य में शराब लेकर पहुंचना अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसे में व्यक्ति पर न्यूनतम ₹200 का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा बोतल जप्त की जा सकती है और जेल भेजने तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है. हरियाणा आबकारी अधिनियम के अनुसार, प्रदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति शराब की एक पेटी ला सकता है, लेकिन किसी दूसरे राज्य से नहीं लाई जा सकती है. शराब ऐसे में इसे अपराध की श्रेणी में माना गया है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एक्वा लाइन मेट्रो में शराब लेकर सफर करने की अनुमति नहीं है चाहे वह शराब की बोतल उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए ही क्यों ना हो? ‌ ऐसे में अब दिल्ली और एयरपोर्ट से सील बंद शराब लेकर आने वालों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है.

अब आपको दिल्ली आप तारीख के नियम बता दें क‍ि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य के शराब की साढ़े 750 मिलीलीटर की सील खुली हुई बोतल ला सकता है. दूसरे राज्य की सील बोतल लाने की अनुमति नहीं है. एयरपोर्ट से आने वाले यात्री के पासपोर्ट पर अगर दो बोतल कंट्री है, तो वह दो बोतल लेकर आ सकता है.

गौतमबुद्ध नगर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि डीएमआरसी की अव्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगी. कोई भी यात्री अगर मेट्रो में शराब लेकर नोएडा पहुंचता है और उसके पास भी देश या किसी अन्य राज्य की सील बंद बोतल मिलती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. शराब की बोतल भी जप्‍त की जाएगी.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर यात्री के पास सील खुली हुई बोतल मिलती है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी. यात्री के पास अगर यूपी में बिक्री वाली शराब की अधिकतम चार बोतल या चार पव्वे, बियर के 12 के मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी. यह शराब लेकर चलने की अधिकतम सीमा है.

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