अपराधयूपी स्पेशलराज्य

दुष्कर्म के आरोपी BJP नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने लिया एक्शन

मेरठ में अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के ऑफिस में काम करने वाली किशोरी से यौन शोषण के मामले में भाजपा के महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी भी आरोपी बन गए हैं। दौराला पुलिस के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। न्यायालय स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने आठ अगस्त तक पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। किशोरी से यौन शोषण में अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। रमेश चंद गुप्ता भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के मामा हैं।

अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता का सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। एक वीडियो में रमेश चंद ऑफिस में काम करने वाली युवती के साथ अश्लीलता करते दिख रहे थे। दूसरे वीडियो में वह चेंबर पर टाइपिंग का कार्य करने वाली दूसरी किशोरी के साथ खड़े हुए थे। अश्लीलता वाला वीडियो वायरल होने के बाद टाइपिंग वाली किशोरी संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी।

वहीं, किशोरी के भाई ने दौराला थाने में 27 मई को अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसे बरामद करके कोर्ट में 164 के बयान कराए। इसके बाद पुलिस ने रमेश चंद गुप्ता को दुष्कर्म, पॉक्सो, आईटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में नामजद कर लिया था। रमेश चंद गुप्ता को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

भाजपा नेताओं पर लगाए थे आरोप

किशोरी ने अपने बयान में भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी पर यौन शोषण और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के चेयरमैन संजीव गोयल सिक्का पर अश्लीलता का आरोप लगाया था। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही थी। यौन शोषण के मामले में पुलिस ने अरविंद गुप्ता मारवाड़ी का नाम शामिल कर लिया है। उनके खिलाफ जांच अधिकारी ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।

बताया गया कि आठ अगस्त तक अगर अरविंद को पुलिस ने पेश नहीं किया गया तो कुर्की के लिए 82 की कार्रवाई की जाएगी। संजीव गोयल सिक्का की जांच चल रही है। इस मामले में पुलिस जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देगी।

अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता की जमानत अर्जी पर 31 को सुनवाई

अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता की जमानत के लिए शुक्रवार को पॉक्सो अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर 31 जुलाई को सुनवाई की तिथि नियत की है। न्यायालय में 21 पृष्ठीय जमानत प्रार्थना पत्र यूपी बार कौंसिल के सदस्य व मेरठ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहिताश्व कुमार अग्रवाल ने न्यायालय जिला जज के यहां प्रस्तुत किया। अधिवक्ता धारा 323, 328, 376डी, 427, 504 आईपीसी, 67 आईटी एक्ट, 5-जी/6 पॉक्सो एक्ट में 21 जून 2023 से जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

इस प्रकरण में नीरज त्यागी ने अशोक पंडित अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत देते हुए न्यायालय से आवश्यक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए जाने की प्रार्थना की है।

 में दवाई दिए जाने की मांगी अनुमति

रमेश चंद गुप्ता के दांतों में दर्द होने के चलते न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके लिए दांत की दवाई जेल में भिजवाए जाने की अनुमति दी जाए। न्यायालय ने इस संबंध में जेल से रिपोर्ट तलब की है।

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