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यीडा के 6508 आवासीय प्लॉट धारकों को चुकाने होंगे 800 करोड़ रूपया

ग्रेटर नोएडा/ डॉ.सतीश शर्मा जाफराबादी

यमुना विकास प्राधिकरण के साढे 6000 से अधिक आवासीय प्लाट धारकों के लिए बुरी खबर है। उन्हें भी प्राधिकरण को 800 करोड रुपए चुकाने होंगे। इस राशि से ही क्षेत्र के किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का यमुना विकास प्राधिकरण  क्षेत्र के 6508 आवासीय प्लॉटों के आवंटियों पर भी इसका असर पड़ेगा।  इन आवंटियों को भी किसानों के 64.7 प्रतिशत मुआवजे की रकम प्राधिकरण को चुकानी होगी इसका ब्याज भी देना होगा।

हाईकोर्ट ने किसानों के 64.7 प्रतिशत मुआवजे मामले में यमुना प्राधिकरण के हित में फैसला सुनाया है। फैसले में 13 बिल्डरों समेत 94 संस्थानों की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें किसानों के 64.7 प्रतिशत मुआवजे को ब्याज समेत देने के आदेश दिए गए थे। प्राधिकरण के मुताबिक बिल्डरों और शैक्षणिक संस्थाओं को प्राधिकरण में छह हजार करोड़ रुपये जमा करने होंगे।

इस मामले में शुक्रवार को प्राधिकरण के अधिकारियों ने बकायेदारों की गणना की तो यीडा क्षेत्र के 6508 आवासीय प्लॉट के आवंटी भी इसके दायरे में आ गए। हालांकि, उन्हीं आवंटियों को मुआवजे की 64.7 प्रतिशत राशि का ब्याज समेत भुगतान करना होगा, जिन्होंने वर्ष 2009 से 2014 तक यीडा की आवासीय योजनाओं में प्लॉट लिया है और अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। इस दायरे में सेक्टर-18 और 20 के आवंटी आएंगे। प्राधिकरण के अनुमान के मुताबिक इन 6508 आवंटियों पर करीब 800 करोड़ की देनदारी बन रही है।  इसका पूरा चार्ट तैयार कर लिया गया है। सेक्टर-18 और 20 के कुछ आवासीय आवंटियों ने इसका विरोध किया और कोर्ट चले गए थे। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार इन आवंटियों को ब्याज के साथ रकम चुकानी होगी।

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