अपराधदिल्ली/एनसीआरनई दिल्ली

आफताब पर आरोप तय होने के बाद बोले श्रद्धा के पिता, आरोपित को फांसी होनी चाहिए

श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली की एक कोर्ट ने आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. श्रद्धा वालकर के पिता ने ताजा बयान में कहा है कि दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. साथ ही उन्होंने मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की.

श्रद्धा वालकर के पिता ने उम्मीद जताई कि दोषी आफताब पूनावाला को फांसी की सजा सुनाई जाएगी. पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है. हालांकि, आफताब ने इन सभी आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही. मामले में अगली सुनवाई एक जून को होगी.

उसे फांसी दी जानी चाहिए…

श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कहा, ”हमें लगता है कि उसे फांसी दी जानी चाहिए. मैं कोर्ट से जल्द से जल्द सुनवाई शुरू करने का अनुरोध करूंगा.” उन्होंने कहा कि मामले में जल्दी सुनवाई की मांग को लेकर वह 17 मई को मुंबई में एक दिन का प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि हमारी आवाज दिल्ली में सुनी जाए.’

6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल

एडिशनल सेशंस जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सबसे पहले भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिए मामला बनता है. दिल्ली पुलिस ने मामले में 24 जनवरी को 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था.

बता दें कि आफताब पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा वालकर का कथित तौर गला घोंट दिया था. इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर में करीब तीन हफ्ते तक फ्रिज में रखा. उसने पकड़े जाने से बचने के लिये वालकर के शव के टुकड़ों को राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग इलाकों में फेंक दिया था.

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