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प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज कोरोना काल में ली गई 15% फीस लौटाएं: हाई कोर्ट

प्रयागराज। निजी स्कूलों द्वारा कोरोना काल के दौरान सत्र 2020-21 में वसूली गई फीस में से 15 प्रतिशत फीस अभिभावकों को लौटानी ही होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फीस लौटाने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार करते हुए प्राइवेट स्कूलों की पुनर्विचार अर्जी रिव्यू एप्लीकेशन खारिज कर दी है। फीस वापसी के लिए हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को दो महीने का समय दिया है।

पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की पुनर्विचार अर्जी पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ में सुनवाई की। पुनर्विचार अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने अपने निर्णय में सभी पहलुओं पर विचार किया। उसके बाद ही स्कूलों को इसे लौटाने का आदेश दिया गया था। फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है, जिससे इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी फीस अगले सत्र की फीस में समायोजित की जाए तथा जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं उनसे ली गई फीस में से 15 प्रतिशत फीस वापस कर दी जाए। कोरोना काल में वसूली गई फीस माफी को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं और जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं।साभार हिंदुस्तान

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