Delhi: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत 14 जून तक बढ़ी, बठिंडा जेल में होगा शिफ्ट
नई दिल्ली: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत रविवार को साकेत कोर्ट ने एक जबरन वसूली के मामले में चार दिन और बढ़ा दी. बता दें कि इससे पहले इसी मामले में एक जून को दिल्ली पुलिस ने लारेंस को साकेत कोर्ट की मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिवानी चौहान के कोर्ट में पेश किया था. तब कोर्ट ने लारेंस को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था.
बता दें कि क्राइम ने ब्रांच सनलाइट कॉलोनी थाना इलाके में लॉरेंस और उसके गुर्गों के द्वारा एक बिजनेस मैन से रंगदारी और हवाई फायरिंग के मामले में केस दर्ज किया था. वहीं, 31 मई को कोर्ट ने अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े मामले में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज था. चार दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद स्पेशल सेल द्वारा लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया गया था.
बता दें कि लारेंस बिश्नोई पर हत्या, रंगदारी, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने, अवैध हथियारों की सप्लाई सहित अलग-अलग राज्यों में कई केस दर्ज हैं. अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस के खिलाफ 26 मई को आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था. मुख्य महानगर दंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया की कोर्ट में दोपहर को लारेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी. इस दौरान बिश्नोई की ओर से उसके वकील विशाल चोपड़ा पेश हुए.
स्पेशल सेल ने 24 मई की रात को नौ बजे सराय काले खां बस स्टैंड के पास से मुखबिर की सूचना पर एक मुकुंद सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. स्पेशल सेल ने उसके पास से 0.32 बोर की 24 पिंड 46 जिंदा कारतूस और पिस्टल की दो अतिरिक्त मैगजीन बरामद की थी. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पिछले छह महीने से लॉरेंसन बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई का काम करता है, जिसके आधार पर स्पेशल सेल ने मंडोली जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है.