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बिना जमीन खरीदे अब प्राधिकरण नहीं ला सकेंगे योजना योगी सरकार ने जारी किया आदेश

ग्रेटर नोएडा। बिना जमीन खरीदे गौतम बुध नगर जिले की तीनों प्राधिकरण कोई योजना नहीं लाएंगे। सरकार ने तीनों प्राधिकरण को निर्देश जारी कर दिया है। शासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से कहा है कि वह पहले जमीन खरीदें और उसके बाद ही योजना लाएं। इससे आवंटियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। नोएडा प्राधिकरण में कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें बिल्डर को जमीन आवंटित कर दी गई, लेकिन प्राधिकरण के पास जमीन नहीं थी। ऐसे मामले अदालत में भी पहुंचे। इसको लेकर आवंटी प्राधिकरणों के चक्कर काटता रहता है। ऐसा ही एक मामला अदालत में पहुंचा और बताया गया कि बिल्डर को जो जमीन आवंटित की गई है, उसे खरीदा ही नहीं गया।

अभी तक ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे थे कि बिना जमीन के ही प्राधिकरण ने योजना निकाल आवंटन कर दिया। ऐसे मामलों से बचने के लिए शासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। अभी तक प्राधिकरण योजना का जो ब्रोशर बनाते हैं, उसमें लिखा जाता है कि जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है। अब यह नहीं लिखा जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश शासन की विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, सीडा, गीडा, यूपीसीडा के लिए पहली मई को एक आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के एक मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि परियोजनों में ऐसे भूखंड भी आवंटित कर दिए गए, जिनकी जमीन उनके पास नहीं है। आवंटी को भूखंड नहीं मिल पाता है। साथ ही, ऐसे आवंटी पर प्राधिकरण कार्रवाई करता है। विशेष सचिव ने कहा है कि योजना लाने से पहले जमीन खरीदी/अधिग्रहीत की जाए। इसके पहले योजना का विज्ञापन ना निकाला जाए। जमीन होने पर ही प्राधिकरण भूखंड आवंटन करे।

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