माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर फिर टली सुनवाई, अब 15 जुलाई को आएगा फैसला
बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला फिलहाल टल गया है। बताया जा रहा है कि जज की छुट्टी की वजह से फैसला टालना पड़ा। अब इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी। बता दें कि 14 साल पुराने गैंगस्टर केस में आज फैसला आने वाला था। पिछले एक साल के दौरान मुख्तार को पांच मामलों में सजा हो चुकी है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा शामिल है।
मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ साल-2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन हत्या के प्रयास की साजिश के केस को गैंगचार्ट में शामिल कर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया था। कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार बरी हो चुका है। आज गैंगस्टर मामले में कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मामले में फैसला शनिवार को ही आने वाला था। लेकिन उस दिन भी तारीख टल गई थी। उस दिन फैसले के लिए 13 जून की तारीख निर्धारित की गई थी लेकिन मंगलवार को एक बार फिर तारीख टालनी पड़ी। अब इस मामले में 15 जुलाई को फैसला आएगा।
अवधेश राय हत्याकांड में हुई है आजीवन कारावास की सजा
मुख्तार अंसारी को हाल ही में आजीवन कारावास की सजा हुई है। यह सजा उसे अवधेश राय हत्याकांड में मिली है। मुख्तार पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। एक अन्य धारा के तहत उस पर 20 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार यदि यह जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे छह महीने की सजा और भुगतनी होगी। बता दें कि 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर कर उनकी हत्या कर दी गई थी।