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जेल में ही कुछ और दिन काटेंगे मनीष सिसोदिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार चल रहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (सीबीआई) एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच के इस स्टेज पर आरोपी को रिहा किए जाने से जारी जांच प्रभावित हो सकती है. कोर्ट ने पत्नी की बीमारी की दलील ये कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने न्यूरो की ये बीमारी 20 साल पुरानी होने का दावा किया है.

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इसके पक्ष में जो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए, वे 2022-23 के हैं. जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे. मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को अब दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

गौरतलब है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया से जेल में प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) ने भी पूछताछ की थी. ईडी ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी. मनीष सिसोदिया ने इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी.

क्या है शराब घोटाला, जिसमें बंद हैं सिसोदिया

मनीष सिसोदिया जिस शराब घोटाले में बंद हैं, वह दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से संबंधित है. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था लेकिन हुआ ठीक उल्टा. दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ.

दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था. एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी. एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी.

इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था. 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था. करीब छह महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फरवरी महीने में गिरफ्तार कर लिया था. मनीष सिसोदिया तभी से सलाखों के पीछे हैं.

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