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जेल से रिहाई के बाद भी नहीं मिली अफजाल अंसारी को राहत, गैंगस्टर एक्ट में कुर्क हुआ पेट्रोल पंप

मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार की शाम पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के गौसपुर के अहमद पट्टी स्थित पेट्रोल पंप को कुर्क कर दिया।

डीएम के न‍िर्देश पर हुई कार्रवाई 

जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सालिक राम व तहसीलदार विजय प्रताप सिंह की देखरेख में मुनादी कर कुर्की की कार्रवाई की। एसडीएम ने बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी ने अहमद पट्टी में रकबा 0.168 हेक्टेयर भूमि लीज डीड पर लिया था। उक्त भूमि पर अपनी बेनामी संपत्ति के रूप में पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम से इंडियन आयल का पेट्रोल पंप बनवाया, जो वर्तमान में किसान पेट्रोल पंप के नाम से संचालित हो रहा है।

गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत डीएम के आदेश पर की गई कुर्की   

पेट्रोल पंप पर निर्मित भवन व बाउंड्रीवाल का निर्माण संगठित अपराध से अर्जित धन से कराया गया है, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया गया है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश कर पेट्रोल पंप संचालित करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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