बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा जानें क्या है मामला
गाजियाबाद। मोदीनगर थानाक्षेत्र में नौ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले मामले पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को दोषी को फांसी की सजा सुनाई। विशेष न्यायमूर्ति ने फैसले के दौरान कहा कि इस तरह के अपराध में दरिंदे के साथ किसी तरह की नरमी समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है।
विशेष न्यायमूर्ति ने यह सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस गंभीरतम श्रेणी के अपराधी के साथ किसी तरह की सहनशीलता न बरतते हुए फांसी की सजा सुनाई जाती है। अपराधी को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाया जाए। पुलिस ने घटना के बाद से फरार आरोपी कपिल कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पॉक्सो कोर्ट में सोमवार को अंतिम सुनवाई हुई। अदालत के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला अभियुक्त कपिल कश्यप है, जो गांव का ही रहने वाला है और वह मजदूरी करता है। अदालत के विशेष न्यायमूर्ति ने साक्ष्य एवं 14 गवाहों के बयान के आधार पर बच्ची से दुष्कम व हत्या के मामले में अभियुक्त कपिल कश्यप को सोमवार के दिन घटना का दोषी ठहराया था। बुधवार को दोषी को फांसी की सजा सुनाई।
मोदीनगर क्षेत्र की इस सनसनीखेज घटना बुधवार को फैसला सुनाया जाना था। अदालत के बाहर मृतका के परिजन फैसला सुनने के लिए 12 बजे से टकटकी लगाए बैठे थे। वही दोपहर करीब 1 बजे डासना जेल से अभियुक्त को कोर्ट के हवालात में लाया गया। वहीं, लंच के बाद ओपन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियुक्त मुह पर कपड़ा बांधे और सिर झुकाए कोर्ट में मौजूद रहा। कटघरे में इसकी सुरक्षा में पुलिस मौजूद थी। उस समय कोर्ट रूम भरा था।