अपराधयूपी स्पेशलराज्य

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

प्रयागराज: माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका मिला है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित शाइस्ता परवीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में शाइस्ता ने कहा है कि उसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। उसे सियासी रंजिश में फंसाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button