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सरे आम युवक की चाकू से गोदकर हत्या, तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू लागू

मंगलुरु। कर्नाटक के मंगलुरु के बाहरी इलाके कृष्णापुरा में एक व्यक्ति की 25 दिसंबर को चाकू मारकर हत्या कर दी। इसी को देखते हुए अब पुलिस ने 25 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 48 घंटे के लिए क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलुरु सीपी, एन शशि कुमार ने कहा कि हत्या की घटना के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 25 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 27 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक सुरथकल, बाजपे, कावूर और पानमबुर पीएस सीमा में सीआरपीसी की धारा 144 लागू होगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हत्या की घटना पर कहा कि घटना की जांच की जा रही है। पुलिस इस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। बता दें कि कुछ अज्ञात बदमाशों के एक समूह ने शख्स की हत्या 25 दिसंबर की रात को कर दी थी।

शराब की बिक्री पर भी रोक

पुलिस ने 27 दिसंबर तक शराब की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। पुलिस ने कहा कि घटना 24 दिसंबर की रात की है। मृतक की पहचान जलील के रूप में हुई है और अब तक हमले की पीछे का कारण नहीं पता चल पाया है। जलील पर उस समय चाकू से हमला किया गया जब वह अपनी दुकान के सामने खड़ा था। पुलिस ने कहा कि हमलावर मौके से फरार हो गए है। पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पुलिस आयुक्त एन शशिकुमार ने कहा, ‘घायल ने अंतिम सांस ली और अब शव को आगे की प्रक्रिया के लिए एजे अस्पताल भेज दिया गया है।’

धारा 144 लागू

मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सुरथकल, बाजपे, कावूर और पानमबूर पुलिस थानों की सीमा में रविवार, 25 दिसंबर को सुबह 6 बजे से मंगलवार, 27 दिसंबर, सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस कमिश्नर ने 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक शराब की बिक्री पर भी रोक लगाने का भी आदेश दिया।

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